उच्च न्यायलय का स्कूल फीस पर आदेश

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    Cp.no 5812 of 2015_
    So( G-111)SE 2L/PS/HC/3-859/18
    Date 05-03-2018

    कोई भी प्राइवेट स्कूल छुट्टियों के दिनों की यानी जून जुलाई महीने की फीस नहीं ले सकेगा। अगर उस स्कूल ने मना करने बाद फीस वसूली तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। जिसमे उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती हैं।
    इसके लिए अभिभावक पुलिस में शिकायत भी कर सकते है। अगर किसी ने एडवांस में फीस जमा कर दी है तो वापिस मांग लें या फिर अगले महीने में एडजस्ट करा दे। स्कूल फीस ना दे या एडजस्ट ना करे तो पुलिस में शिकायत करे। पुलिस ना सुने तो CM विंडो पर शिकायत करे।

    जागो ग्राहक जागो

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