- मुंबई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) को जुहू स्थित बंगले में अवैध निर्माण मामले में बांबे HC से बड़ा झटका लगा है। बांबे हाई कोर्ट ने मंगलवार को बीएमसी को केंद्रीय मंत्री के बंगले में अवैध हिस्से को दो हफ्ते के भीतर ढाहने का आदेश दिया है। इसके अलावा उच्च अदालत ने नारायण राणे पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि दो सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को जमा करने का निर्देश दिया गया है।
*राणे के जुहू रोड स्थित आलीशान बंगले पर चलेगा बुलडोजर*
बता दें कि बीएमसी ने नारायण राणे के जुहू रोड पर आठ मंजिला आलीशान बंगले में निर्माण कार्य में उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा था। लंबे समय से इस बंगले को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार को बांबे हाई कोर्ट के जस्टिस आरडी धानुका और कमल खता की खंडपीठ ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को राणे परिवार द्वारा संचालित कंपनी कालका रियल एस्टेट्स (Kaalkaa Real Estates) द्वारा अनधिकृत निर्माण को नियमित करने की मांग को लेकर दायर दूसरे आवेदन पर विचार करने और अनुमति देने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।











































